पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को पांच साल के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है. ईसीपी ने इमरान खान को तोशा खाना मामले में भ्रष्ट आचरण करने का दोषी पाया है. ईसीपी ने यह भी घोषणा की है कि इमरान खान अब संसद के सदस्य नहीं हैं. ईसीपी के फैसले के अनुसार, इमरान खान के खिलाफ भ्रष्ट आचरण के लिए कानूनी कार्यवाही शुरू की जाएगी.
मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) सिकंदर सुल्तान राजा की अध्यक्षता वाली चार सदस्यीय पीठ ने इस्लामाबाद में ईसीपी सचिवालय में फैसले की घोषणा की. यह फैसला पांच सदस्यीय पीठ ने सर्वसम्मति से लिया. हालांकि, पंजाब के सदस्य आज की घोषणा के लिए मौजूद नहीं थे. पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान परआरोप लगा था कि उन्होंने सत्ता में रहते हुए विदेशी नेताओं से प्राप्त उपहारों के बारे में अधिकारियों को गुमराह किया.