टुडे गुजराती न्यूज (ऑनलाइन डेस्क)
शादी समारोह एवं अन्य कार्यक्रमों में ऊंची आवाज में डीजे बजाने के खिलाफ गुजरात हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। हाईकोर्ट ने गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है।
याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में बताया
याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में दायर याचिका में बताया है कि विवाह समारोह एवं सार्वजनिक कार्यक्रमों में डीजे के कारण ध्वनि प्रदूषण होता है तथा उससे तय मापदंड से अधिक डेसीबल से ध्वनि उत्पन्न होने के कारण घरों में एवं वाहनों में कंपन पैदा होता है। इसका असर बुजुर्गों के शारीरिक स्वास्थ्य पर तथा हृदय एवं कान पर भी बुरा असर पड़ता है। मुख्य न्यायाधीश अरविंद कुमार एवं न्यायाधीश आशुतोष शास्त्री की खंडपीठ ने गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है।
इन उपकरणों को बजाने पर पाबंदी
गौरतलब है कि तेज आवाज लाउडस्पीकर अन्य उपकरणों के लिए उच्च्तम न्यायालय ने 75 डेसीबल तक तथा शांत इलाके में 50 डेसीबल का नियम है , इससे तेज आवाज में लाउडस्पीकर अन्य उपकरण बजाने पर पाबंदी है। गुजरात हाई कोर्ट इस मामले में क्या फैसला देता है वह अन्य राज्यों के लिए भी एक उदाहरण बन सकता है।