कंज्यूमर फोरम ने पंजाब के टोल प्लाजा चला रही कंपनी सोमा पर 50 हजार का जुर्माना ठोका है। यह जुर्माना लुधियाना की एक महिला की शिकायत पर हुआ। रोड पर गड्ढा होने की वजह से उनकी कार के टायर डैमेज हो गए। जिसके बाद उन्होंने लुधियाना के कंज्यूमर फोरम में केस कर दिया। उन्होंने कहा कि टोल टैक्स देने के बाद वह भी एक कंज्यूमर हैं। इस दलील को फोरम ने स्वीकार कर लिया। हालांकि इसके लिए उन्हें करीब 6 साल तक लड़ाई लड़नी पड़ी।
अंबाला से आते वक्त डैमेज हुए कार के टायर
लुधियाना के एडवोकेट हरिओम जिंदल ने बताया कि 2016 में किचलू नगर की समिता जिंदल अपनी कार में अंबाला से लुधियाना वापस आ रही थी। जैसे ही खन्ना के पास पहुंचे तो वहां पर सड़क पर गड्ढा होने के कारण उनकी कार के टायर डैमेज हो गए। उन्हें पूरे रास्ते में गड्ढों की वजह से असुविधा हुई। इसके बाद उन्होंने कंज्यूमर फोरम में शिकायत कर दी। जो करीब 6 साल तक चला।
कंज्यूमर फोरम ने माना कंज्यूमर
एडवोकेट हरिओम जिंदल ने कहा कि उनके पास जब ये केस आया तो उन्होंने कंज्यूमर कोर्ट में केस लगा दिया। समिता जिंदल की कार का जब टायर फटा तो उन्होंने अंबाला से लुधियाना तक डर का माहौल से सफर तय किया। उन्होंने फोरम में दलील दी कि जब हम टोल टैक्स देते हैं तो कंज्यूमर की श्रेणी में ही आते हैं। लोग इस वजह से टोल फीस देते हैं कि उन्हें अच्छी सड़कें मिले लेकिन इस केस में ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने टोल की रसीदें भी सबूत के तौर पर जमा कराई। जिसे फोरम ने मान लिया।एडवोकेट हरिओम जिंदल ने कहा कि इस फैसले से अब टोल देने वाले लोग कंज्यूमर की श्रेणी में आ गए हैं। अगर टोल चुकाने के बाद भी कोई असुविधा होती है तो वह फोरम में जा सकते हैं। इससे टोल कंपनियों की मनमानी खत्म होगी।