देश में यातायात को सुरक्षित बनाने के लिए सरकार और ट्रैफिक पुलिस लगातार प्रयास करती रहती है लेकिन यह भी सच है कि दिन प्रतिदिन बढ़ते ट्रैफिक दबाव और लोगों की लापरवाही के कारण सड़क दुर्घटनाओं में कोई कमी देखने को नहीं मिल रही है. इससे निपटने के लिए भारत सरकार और ट्रेफिक पुलिस की लगातार सख्ती की जा रही है और इसके लिए ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों पर भारी जुर्माना भी लगाया जा रहा है. केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मिली जानकारी के मुताबिक पिछ्ले साल 2021 में ट्रैफिक चालान के रूप में सरकार को 1,898.73 करोड़ रुपये की प्राप्ति हुई है. इस दौरान देश में कुल 1.98 करोड़ चालान काटे गए हैं. ऐसे में आपकी आपके लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि किन नियमों को तोड़ने पर ट्रैफिक पुलिस आपका चालान काट सकती है और किस गलती के लिए आपको कितना जुर्माना देना होगा.
कितने का कट सकता है ट्रैफिक चालान?
कभी भी बिना सीट बेल्ट पहने गाड़ी न चलाएं, ऐसा करने पर आपका 1000 रुपये का चालान काटा जा सकता है.
यदि आप बिना आरसी के गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाते हैं तो आपका 10,000 रुपये का चालान काटा जा सकता है.
जुवेनाइल यानि किशोर के गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाने पर अभिभावकों का ₹25000 रुपये का चालान काटा जा सकता है.
यदि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है और आप बिना इसके कोई वाहन चलाते हुए पकड़े जातें हैं तो आप पर 5000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है.
कभी भी ओवरस्पीडिंग में अपनी गाड़ी को न चलाएं, ऐसा करते हुए पकड़े जाने पर आपको 2000 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा.
बिना इंश्योरेंस के गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाने पर आप पर 5000 रुपये का जुर्माना और 3 महीने की कैद हो सकती है.
वहीं बिना हेलमेट पहने बाइक चलाने पर 1000 रुपये का चालान काटा जाता है.
कभी भी नशे में ड्राइविंग न करें, ऐसा करने पर 10,000 रुपये के जुर्माने और 6 महीने तक की कैद हो सकती है. वहीं दूसरी बार ऐसा करते हुए पाए जाने पर आपका 15 हजार रुपये का चालान काटा जा सकता है.