दीवाली की शॉपिंग की जल्दबाजी में कई बार हम अनजाने में ट्रैफिक नियम तोड़ देते हैं। जैसे कार का सीट बेल्ट लगाना भूल जाना। या फिर टू-व्हीलर पर हेलमेट पहनना भूल जाना। जल्दबाजी में सिग्नल भी ब्रेक कर देते हैं। या इसी तरह की कोई दूसरी गलती भी हो जाती है। ऐसी स्थिति में कई बार हम पर जुर्माना लग जाता है। कई बार ऐसी गलतियों पर ट्रैफिक कॉन्स्टेबल हमारी गाड़ी की चाबी निकालने की कोशिश करता है। जबकि ऐसा करने का उसको अधिकार नहीं होता। ट्रैफिक नियम के मुताबिक, ट्रैफिक कॉन्स्टेबल को आपका व्हीकल सीज करने अधिकार नहीं है। हालांकि, कई लोग इस बात को नहीं जानते। ऐसे में आपको ट्रैफिक से जुड़े इन नियमों का पता होना चाहिए। हालांकि, इसका ये मतलब भी नहीं कि आप ट्रैफिक नियम को तोड़ना शुरू कर दें।ट्रैफिक कॉन्स्टेबल गाड़ी से चाबी निकालने का अधिकार नहीं
इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट 1932 के तहत ASI स्तर का अधिकारी ही ट्रैफिक वॉयलेशन पर आपका चालान काट सकता है। एएसआई, एसआई, इंस्पेक्टर को स्पॉट फाइन करने का अधिकार होता है। ट्रैफिक कॉन्स्टेबल सिर्फ इनकी मदद के लिए होते हैं। उन्हें किसी की भी गाड़ी की चाबी निकालने का अधिकार नहीं है। इतना ही नहीं वो आपकी गाड़ी के टायर की हवा भी नहीं निकाल सकते हैं। वो आपसे गलत तरीके से बात या बदसलूकी भी नहीं कर सकते है। कोई ट्रैफिक पुलिसकर्मी आपको बिना वजह परेशान किया जा रहा है तब आप उसके खिलाफ कार्रवाई भी कर सकते हैं।