Today Gujarati News (Desk)
अगर आपका पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF) और सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) अकाउंट है, लेकिन इस वित्त वर्ष में इनमें पैसे नहीं डाल पाए, तो अकाउंट एक्टिव रखने के लिए इनमें 31 मार्च तक कुछ रुपए जरूर डाल दें। PPF और SSY में पैसे नहीं डाले जाने पर ये अकाउंट्स इनएक्टिव (बंद) हो सकते हैं।
अगर न्यूनतम जरूरी रकम नहीं डाली, तो इन्हें दोबारा एक्टिव करवाने के लिए आपको जुर्माना देना पड़ेगा। आपको अपनी इन योजनाओं में मिनिमम निवेश बनाए रखना होता है ताकि यह पता चल सके कि आपका खाता एक्टिव है। हम आपको बता रहे हैं कि किा अकाउंट में आपको कितना मिनिमम अमाउंट जमा करना होता है।
पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF)
PPF अकाउंट रखने वालों के लिए मिनिमम डिपॉजिट 500 रुपए है यानी आपको इसमें एक वित्त वर्ष में कम से कम 500 रुपए का निवेश करना होता है। ऐसा न करने पर वरना आपका खाता बंद हो सकता है। इसमें पैसा डालने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2023 है तो आप उससे पहले ये मिनिमम बैलेंस डाल दें। अगर आप आखिरी तारीख तक पैसा नहीं डालते हैं तो आपको हर साल के हिसाब से 50 रुपए जुर्माना देना होगा। PPF अकाउंट पर अभी 7.1% ब्याज मिल रहा है।
मिनिमम डिपॉजिट न करने पर ये परेशानी
यदि किसी वित्त वर्ष में मिनिमम डिपॉजिट जमा नहीं किया है, तो PPF अकाउंट खाता बंद कर दिया जाएगा।
इसके अलावा इस अकाउंट पर आपको लोन नहीं मिलेगा, और न ही आप इस खाते पैसे निकाल सकेंगे।
अगर आप आखिरी तारीख तक पैसा नहीं डालते हैं तो बाद में खाते को शुरू कराने के लिए आपको हर साल के हिसाब से 50 रुपए जुर्माना देना होगा।
सुकन्या समृद्धि योजना (SSY)
सुकन्या समृद्धि योजना में अगर अकाउंट है तो आपको हर वर्ष में मिनिमम 250 रुपए जमा करने होते हैं। अगर आप यह पैसा नहीं जमा करते हैं तो आपको 50 रुपए जुर्माना देना पड़ेगा। सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट पर अभी 7.6% ब्याज मिल रहा है।
31 मार्च तक पैन को आधार से करें लिंक:ऐसा नहीं करने पर इनऑपरेटिव हो जाएगा पैन, यहां जानें लिंक करने की प्रोसेस
अगर आपने अभी तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं कराया हो तो 31 मार्च 2023 तक करा लें। ऐसा नहीं करने पर आपका पैन इनएक्टिव हो जाएगा। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) 30 जून 2022 के बाद से पैन को आधार से लिंक कराने के लिए 1000 रुपए की लेट फीस वसूल रहा है।