टुडे गुजराती न्यूज (ऑनलाइन डेस्क)
एमपीएमएलए कोर्ट ने पूर्व सपा विधायक और मंत्री हाजी इकराम क़ुरैशी (Ikram Qureshi) को सात साल की सजा (Ikram Qureshi jailed) सुनाई है। उन पर थाना गलशहीद में दर्ज धोखाधड़ी और जालसाजी का मामले दर्ज किया गया था। कुरैशी पर बिजली चोरी और बिल की फर्जी रसीद बनाने का आरोप है। हाजी इकराम कुरैशी को न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया है। उनके साथ मुकदमे में सह आरोपी बनाए गए बिजली विभाग के एसएसओ राम अवतार शर्मा को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया।
उन पर लगे आरोपों में कहा गया था कि विधानसभा देहात के विधायक हाजी इकराम कुरैशी के ऊपर बिजली का 6 लाख 88 हजार रुपये का बिल बकाया था। इसे जमा न करके इकराम कुरैशी और बिजली विभाग के एसएसओ राम अवतार शर्मा ने मिलकर नकली रसीद बना ली। इसे गबन और धोखाधड़ी मानते हुए उन पर आरोप लगाए गए थे।लेकिन विभागीय जांच में पाया गया कि रसीद पर पाए राम अवतार शर्मा के साइन भी नकली हैं। इसलिए शर्मा को अदालत ने बरी कर दिया।
सपा छोड़ कांग्रेस में आए थे
समाजवादी पार्टी के मजबूत स्तंभ माने जाने वाले हाजी इकराम कुरैशी ने जनवरी 2022 में सपा से किनारा कर लिया था। मुरादाबाद देहात विधान सभा क्षेत्र से विधायक हाजी इकराम कुरैशी टिकट काटने और अपने विरोधी नासिर कुरैशी को दिए जाने से नाराज थे। इसके बाद हरी इकराम कुरैशी ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया।