टुडे गुजराती न्यूज (ऑनलाइन डेस्क)
नोएडा के सेक्टर-50 में रहने वाले एक शख्स ने पत्नी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। उसका कहना हैं कि पत्नी एक घरेलू महिला है, ऑनलाइन गेम खेलने की लत उसे लग चुकी है। वो अपने बच्चों पर भी ध्यान नहीं देती। अनजान लोगों के साथ गेम खेलने में पैसे भी गंवा देती है। अगर पुलिस ने कुछ नहीं किया तो वो उससे तलाक लेगा।
एक मामला इंदौर से आया जब एक 23 साल के लड़के ने इसलिए आत्महत्या कर ली क्योंकि लूडो में वो बहुत सारे पैसे हार गया था। कर्ज की वजह से परेशान होकर उसने ये कदम उठाया।
भारत में ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री को रेगुलेट करने के लिए फिलहाल कोई कानून नहीं है। इसीलिए हाल ही में देश के आईटी राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर ने नियम बनाने से पहले नियमों का एक ड्राफ्ट पब्लिक डोमेन में शेयर किया है।
जानेंगे कि क्या हो सकते हैं ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े नए नियम, हमारे आसपास किसी को इसकी लत लग गई हैं तो कैसे छुड़ा सकते हैं जैसी सारी डिटेल।
क्या ऑनलाइन गेमिंग को लेकर देश में कोई नियम हैं?
ऑनलाइन गेमिंग को रेगुलेट करने के लिए देश में अलग से फिलहाल कोई कानून नहीं है। फरवरी की शुरुआत तक इसके लिए नियम तैयार हो जाएंगे।
तेलंगाना पहला राज्य, जहां ऑनलाइन गेमिंग पर है कानून
तेलंगाना में 2017 से ही ऑनलाइन गेमिंग कानून लागू किया गया है। ऑनलाइन गेमिंग में जुआ खेलने वाले को 3 महीने की जेल, 5000 जुर्माना या दोनों सजा दी जा सकती हैं।
ऑनलाइन जुए के विज्ञापन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को एक साल कैद, 5 लाख का जुर्माना या दोनों सजा मिल सकती है। ऑनलाइन गेम के माध्यम से जुआ खिलाने वाला, पैसे या प्रॉपर्टी को ऑनलाइन गेम में दांव पर लगाने का खेल जो भी खिलवाता हुआ पकड़ा जाएगा, उसे 3 साल की कैद, 10 लाख रुपए का जुर्माना या दोनों सजा देने का नियम है।