टुडे गुजराती न्यूज (ऑनलाइन डेस्क)
सरकारी कर्मचारियों के लिए क्या सरकार दोबारा ओल्ड पेंशन स्कीम (Old Pension Scheme) शुरू करने वाली है. इस सवाल का जवाब अब सरकार ने संसद में दिया है. मोदी सरकार में वित्त राज्य मंत्री भगवत कराड (Minister of State for Finance Bhagwat Karad) कि साल 2004 तक देशभर के सरकारी कर्मचारियों को पेंशन पुरानी पेंशन योजना के तहत पेंशन का प्रावधान है. इसमें कर्मचारी के आखिरी पेंशन के का 50 फीसदी हिस्सा कर्मचारी को रिटायरमेंट (Retirement) के बाद हर महीने मिलता है. वहीं साल 2004 में तत्कालीन केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना यानी NPS लागू कर दी थी. इस योजना के तहत कर्मचारियों को पेंशन उनके कॉन्ट्रीब्यूशन के आधार पर ही मिलेगा.
इन राज्यों ने शुरू की पुरानी पेंशन व्यवस्था
आपको बता दें कि वित्त राज्य मंत्री भगवत कराड ने लिखित जवाब देते हुए संसद को बताया है कि देश के कुछ राज्यों ने अपने सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन व्यवस्था शुरू की है. यह राज्य हैं राजस्थान (Rajasthan), छत्तीसगढ़ (Chattisgarh) और झारखंड (Jharkhand) . इन तीनों राज्यों के सरकारों ने इस मामले पर केंद्र सरकार (Central Government) और पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (Pension Fund Regulatory and Development Authority) को लिखित सूचना भी दी है. इसके अलावा पंजाब की भगवंत मान सरकार ने 18 नवंबर को एक नोटिफिकेशन जारी करके बताया है कि पंजाब सरकार के कर्मचारियों को NPS से बदलकर OPS में तब्दील किया जा रहा है.
क्या इन राज्यों को मिलेगा NPS रकम?
इसके अलावा राजस्थान, झारखंड और छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार ने पेंशन रेगुलेटरी के पास NPS के सब्सक्राइबर्स के पैसों को वापस करने के लिए एक प्रस्ताव भेजा है. PFRDA को इन राज्य सरकारों ने चिट्ठी लिखकर कहा है कि वह सभी NPS सब्सक्राइबर्स के पैसों को वापस कर दें. इस मामले पर PFRDA ने जवाब दिया है कि PFRDA Act, 2013 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके जरिए एनपीएस में जमा पैसों को राज्य सरकारों को दिया जाए.