उत्तर प्रदेश के नोएडा (Noida) में अगर आपने जानवर पाला है तो अब सावधान हो जाईये. नोएडा ऑथारिटी (Noida Authority) की बोर्ड बैठक में इसे लेकर कई अहम फैसले लिए गए हैं. अब कुत्ता या बिल्ली पालने वालों को लापरवाही करना महंगा साबित हो सकता है. बोर्ड की बैठक (Noida Authority board meeting) में पालतू जानवरों से किसी भी तरह की दुर्घटना होने पर जुर्माने का प्रावधान किया गया है. इसके अलावा आपके जानवर से घायल हुए व्यक्ति का इलाज कराने की भी जिम्मेदारी आपकी ही होगी. यानी अगर आपका कुत्ता किसी को काट लेता है तो आपको उस शख्स का इलाज करवाना पड़ेगा.
लगाया जाएगा जुर्माना
इसके साथ ही अब पालतू कुत्तों / बिल्लियों का रजिस्ट्रेशन करवाना भी अनिवार्य कर दिया गया है. ऐसा नहीं करने पर जुर्माना भी लगाया जाएगा. जानवरों को वैक्सीन लगवाना भी अनिवार्य होगा और इसमें भी लापरवाही करने पर जुर्माने का प्रावधान है. अगर आपका जानवर सार्वजनिक स्थल पर गंदगी फैलाता है तो उस जगह की सफाई भी आपको ही करनी होगी. नोएडा अथॉरिटी की सीईओ ने ट्वीट कर इस बारे में जानकारी दी है.
क्या कहा प्राधिकरण की सीईओ ने
नोएडा प्राधिकरण की सीईओ (CEO of Noida Authority) ने एक ट्वीट में कहा कि, आज की 207वीं बोर्ड की बैठक में आवारा/पालतू कुत्तों/पालतू बिल्लियों के लिए नौएडा प्राधिकरण की नीति निर्धारण के संबंध में निर्णय लिए गए. नौएडा क्षेत्र के लिए एनीमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इण्डिया की गाइडलाइन का अनुपालन करते हुये प्राधिकरण द्वारा नीति का निर्धारण किया गया है.
• दिनांक 31.01.2023 तक पालतू कुत्तों / बिल्लियों का पंजीकरण अनिवार्य है. पंजीकरण न कराने की दशा में जुर्माना लगाया जायेगा.
• पालतू कुत्तों के स्ट्रेलाईजेशन / एण्टीरेबीज वैक्सीनेशन की अनिर्वायता की गयी है. उल्लंघन की स्थिति में (दिनांक 01.03.2023 से ) प्रतिमाह रू 2000/- का जुर्माना लगाये जाने का प्राविधान.
• आर0डब्लू0ए0/ए0ओ0ए0 / ग्राम निवासियों की सहमति से बीमार / उग्र / आक्रामक हो चुके स्ट्रीट डॉग्स हेतु डॉग्स शेल्टर का निर्माण जिनके रखरखाव का दायित्व सम्बन्धित आर0डब्लू0ए0 / ए0ओ0ए0 का होगा.
आउटडोर एरिया पर फीडिंग स्थल यथावश्यकता चिन्हीकरण जहां तथा खाने एवं पीने की व्यवस्था फीडर्स / आर0डब्लू0ए0 / ए०ओ०ए० द्वारा ही की जायेगी.
पालतू कुत्ते द्वारा सार्वजनिक स्थल पर गंदगी किये जाने पर उसकी सफाई की जिम्मेदारी पशुपालक की होगी.
पालतू कुत्ते/बिल्ली के कारण किसी अप्रिय घटना की स्थिति में ₹10000/-आर्थिक दण्ड (दिनांक 01.03.2023 से) अधिरोपित किये जाने के साथ घायल व्यक्ति/जानवर का उपचार पालतू कुत्ते के मालिक द्वारा किया जायेगा.